पश्चिम बंगाल

सुप्रीम कोर्ट ने Murshidabad सांप्रदायिक हिंसा की निगरानी जांच के लिए जनहित याचिका खारिज की

Triveni
14 May 2025 11:34 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने Murshidabad सांप्रदायिक हिंसा की निगरानी जांच के लिए जनहित याचिका खारिज की
x

Murshidabad मुर्शिदाबाद: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुर्शिदाबाद जिले Murshidabad district में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई थी, जिसकी जांच की निगरानी याचिकाकर्ता न्यायालय द्वारा करना चाहता था। हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को ऐसे किसी भी निर्देश के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी। विज्ञापन नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन के मद्देनजर मुर्शिदाबाद जिले के समसेरगंज इलाके में अप्रैल में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा से कहा कि चूंकि मामला केवल एक राज्य से संबंधित है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए आवश्यक राहत के लिए उच्च न्यायालय जाना उचित होगा। उच्चतम न्यायालय ने कई याचिकाकर्ताओं की इस प्रवृत्ति की निंदा की कि वे संबंधित उच्च न्यायालय के बजाय राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर सीधे शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, जिससे उच्च न्यायालय का “अपमान” होता है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अपने जीवन और स्वतंत्रता पर कोई खतरा महसूस होता है तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन याचिका दायर कर सकता है।

Next Story