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I-PAC मामले में राज्य ने ED के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया

Kolkata कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट I-PAC मामले की सुनवाई कर रहा है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की डिवीज़न बेंच ने की। ED द्वारा दायर किए गए मामले की वैधता पर विस्तृत सुनवाई चल रही है।
सुनवाई की शुरुआत में, राज्य के वकील श्याम दीवान ने दावा किया कि ED राज्य के खिलाफ मामला दायर नहीं कर सकती। उन्होंने ED द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों और हलफनामों का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि दस्तावेज़ और हलफनामे चार हफ़्ते पहले ही जमा कर दिए गए थे। मेहता ने आरोप लगाया कि राज्य जान-बूझकर सुनवाई में देरी करने की कोशिश कर रहा है।
जस्टिस PK मिश्रा यह जानना चाहते थे कि चार हफ़्ते का समय मिलने के बावजूद जवाबी हलफनामा क्यों दायर नहीं किया जा सका। जज ने पूछताछ शुरू करने का आदेश दिया। वकील श्याम दीवान ने दलील दी कि उनके पास जवाबी हलफनामा दायर करने का अवसर है। दूसरी ओर, कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ लूथरा जैसे वकीलों ने कहा कि उन्हें यह जांचना चाहिए कि क्या ED का मामला आज भी वैध है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केंद्रीय एजेंसी को भी समय दिया गया है।





