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पश्चिम बंगाल
SSC भर्ती घोटाला: अधर में लटका 26 हजार नौकरी चाहने वालों का भविष्य
Usha dhiwar
15 Jan 2025 11:36 AM GMT
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West Bengal वेस्ट बंगाल: राज्य में 26 हजार नौकरियां रद्द करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल गई है। एक शब्द में कहें तो 26 हजार नौकरी चाहने वालों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज भी वैध और अवैध नौकरी चाहने वालों को अलग करना संभव नहीं हो पाया है। एसएससी मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को है।
राज्य में 26 हजार नौकरी पाने वालों का भविष्य सुप्रीम कोर्ट में अधर में लटका हुआ है। बुधवार को मामले की सुनवाई तय समय पर शुरू हुई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि समय की कमी के कारण आज पूरे मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, वकीलों के अनुरोध पर जज आखिरकार मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गए।
मामले की सुनवाई के पहले चरण में ग्रुप सी की नौकरी चाहने वालों के वकील ने वैध और अवैध नौकरी चाहने वालों को अलग करने के लिए जांच का अनुरोध किया। कोर्ट में अपनी दलील में उन्होंने कहा, "अनियमितताओं के कारण पात्र उम्मीदवारों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिए।" इसके साथ ही नौवीं-दसवीं और ग्रुप डी की नौकरी चाहने वालों के वकील मुकुल रोहतगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बचाव में कहा, "ओएमआर शीट नहीं है। इसकी स्कैन कॉपी भी नहीं मिल पा रही है।" इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा, "यह देखना जरूरी है कि भ्रष्टाचार के जरिए नौकरी किसने पाई। हमें यह देखने की जरूरत है कि भ्रष्टाचार के जरिए नौकरी किसने पाई और किसने नहीं।" गौरतलब है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी 2016 का पूरा पैनल रद्द कर दिया था। राज्य के करीब 26 हजार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों की नौकरियां भी रद्द कर दी गई थीं। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार, एसएससी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गए थे। इसके अलावा बेरोजगारों के एक वर्ग ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उस मामले की सुनवाई आज शीर्ष अदालत में हुई। हालांकि समय की कमी के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट में एसएससी नौकरी रद्द करने के मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
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Usha dhiwar
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