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कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने Thursday को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि राज्य Police शुभेंदु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति नहीं लेगी.
न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने इसके पहले के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि किसी भी आरोप के मामले में Police कानून के मुताबिक आरोपों की सच्चाई जांचने के लिए कार्रवाई कर सकती है. अगर साक्ष्य खिलाफ हैं और Police को लगता है कि प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए तो निश्चित तौर पर कर सकती है. हालांकि कोर्ट ने शुभेंदु की गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखते हुए कहा कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी.