पश्चिम बंगाल

राज्य में 'Shramshree' योजना शुरू, कैसे करें आवेदन?

Anurag
21 Aug 2025 9:09 PM IST
राज्य में Shramshree योजना शुरू, कैसे करें आवेदन?
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Kolkata कोलकाता:दूसरे राज्यों में बंगाली प्रवासी कामगारों के उत्पीड़न की घटनाएँ सामने आने के बाद, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नई योजना की घोषणा की है। उन्होंने सभी कामगारों से राज्य लौटने की अपील भी की है। राज्य लौटने वाले कामगारों को 5000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। इसी सिलसिले में गुरुवार को राज्य सरकार की नई योजना 'श्रमश्री' का शुभारंभ किया गया। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? इसका लाभ कैसे मिलेगा? यहाँ विवरण दिया गया है...
श्रमश्री योजना का लाभ किसे मिलेगा?
1) पश्चिम बंगाल प्रवासी कामगार कल्याण योजना, 2023 के अंतर्गत आना आवश्यक है।
2) इस योजना में शामिल कामगार ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे जो राज्य लौटेंगे।
3) कामगारों या उनके माता-पिता का वोटर कार्ड/आधार कार्ड पश्चिम बंगाल से जारी होना चाहिए।
यात्रा का खर्च कितना है?
अन्य राज्यों से लौटने वालों को अपने घर लौटने के लिए यात्रा व्यय के रूप में 5,000 टका का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
'श्रमश्री' योजना के तहत कितना भत्ता है?
इस योजना के तहत, श्रमिकों को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष तक दिया जाएगा, जब तक कि श्रमिकों को राज्य में नई नौकरी नहीं मिल जाती या सरकार उनके लिए काम की व्यवस्था नहीं कर देती।
इस परियोजना के लिए आवेदन कैसे करें?
'श्रमश्री' योजना का लाभ पाने के लिए www.karmasathips.wblabour.gov.in वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। गौरतलब है कि वर्तमान में इस वेबसाइट में राज्य के प्रवासी श्रमिकों के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भविष्य में 'श्रमश्री' योजना के लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया जा सकता है। इस योजना का पैसा सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं -
1) अपना या अपने माता-पिता का आधार/वोटर कार्ड
2) विदेश में काम करने का प्रमाण
3) बैंक दस्तावेज़
लाभ ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे।
श्रम विभाग को इस योजना को लागू करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में, राज्य सरकार राज्य में लौटने वाले श्रमिकों को इस योजना के तहत लाने के लिए जगह-जगह शिविर लगाने पर भी विचार कर रही है। यह विचार इसलिए किया जा रहा है ताकि श्रमिकों को इस योजना का लाभ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिल सके। 'कर्मसाथी' वेबसाइट पर वर्तमान में 22 लाख 50 हज़ार श्रमिकों के नाम पंजीकृत हैं। हालाँकि, इस सूची से बाहर कई श्रमिक हैं, और उन्हें (जो वापस लौटेंगे) इस योजना के तहत लाने की योजना बनाई गई है।
प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था
राज्य सरकार बंगाल लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए उनकी योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। यह प्रशिक्षण शिविर उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के माध्यम से श्रमिकों के आवास के पास आयोजित किया जाएगा।
श्रमिकों के लिए रोज़गार सहायता
सरकारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार सहायता प्रदान की जाएगी। रोज़गार कैसे प्रदान किया जाएगा?
1) उभरती स्व-रोजगार योजना और उभरती स्व-रोजगार संयुक्त योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भरता के लिए 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा?
(i) निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र (संबंधित रोजगार कार्यालय से प्राप्त), परियोजना योजना और अन्य सभी सहायक दस्तावेज संबंधित स्थान पर जमा करने होंगे।
(ii) आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, संबंधित रोजगार कार्यालय श्रमिक का नाम पंजीकृत करेगा। इसके बाद, प्रभारी रोजगार अधिकारी स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के आधार पर स्थानीय बैंक के माध्यम से ऋण की व्यवस्था करेगा।
2) पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से भी ऋण प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल लौटने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र प्रवासी श्रमिकों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।
3) पश्चिम बंगाल एससी, एसटी और ओबीसी विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से एससीपी ऋण प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
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