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पश्चिम बंगाल
सियालदह कोर्ट ने चितपुर में बुजुर्ग दंपति की हत्या के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई
Anurag
2 July 2025 9:08 PM IST

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Sealdah स्यालदाह:वृद्ध दम्पति, जिन्हें वह अपना पुत्र मानता था, की हत्या उसने उनके धन व स्वर्ण आभूषणों के लिए कर दी। मंगलवार को संजय सेन नामक युवक को चितपुर में दम्पति की हत्या का दोषी पाया गया। बुधवार को सियालदह न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश दास ने आरजी कर में एक युवा चिकित्सक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी ठहराया था। आरजी कर मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि यह घटना विरलतम नहीं है।
इसीलिए उन्होंने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वकीलों के एक वर्ग के अनुसार न्यायाधीश ने चितपुर में दम्पति की हत्या के लिए मृत्युदंड देकर घटना को विरलतम मानते हुए इसे विरलतम माना है। पुलिस के अनुसार घटना 16 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रोफेसर प्राणगोविंद दास व उनकी पत्नी रेणुका के क्षत-विक्षत शव चितपुर के रानी देवेन्द्रवाला रोड स्थित एक फ्लैट से बरामद हुए थे। बदबू से घबराए पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर दोनों के क्षत-विक्षत शव बरामद किए। आरोप है कि हत्या के बाद अपराधियों ने काफी मात्रा में सोने के जेवर और पैसे लूट लिए और फरार हो गए।
सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मृतक प्राणगोविंद के भतीजे पार्थ सेन की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। दंपती के बेटे संजय सेन को गिरफ्तार किया गया। उसके बयान के अनुसार जांचकर्ताओं ने एक गुप्त स्थान से 1 लाख 87 हजार रुपये नकद और काफी मात्रा में सोने के जेवर बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान संजय ने कबूल किया कि उसने पैसे और जेवर के लालच में बुजुर्ग दंपती की हत्या की। संजय के घर के पास एक तालाब से हत्या का हथियार और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। इसके अलावा अदालत ने फिंगरप्रिंट, फोरेंसिक रिपोर्ट समेत कई सबूतों की जांच के बाद संजय को दोषी पाया। पुलिस ने बताया कि सुनवाई में 30 लोगों ने गवाही दी। संजय बुजुर्ग दंपती को जानता था। वह उनके फ्लैट पर अक्सर आता-जाता था। दंपती भी उसे बेटे की तरह मानते थे। कथित तौर पर संजय ने उस मौके का फायदा उठाया। दस साल की लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई।
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