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RG Tax जांच: कोर्ट ने संदिग्धों की तुरंत हिरासत से इनकार किया

Sealdah स्यालदाह: आरजी कर सियालदह कोर्ट ने मेडिकल स्टूडेंट के रेप और मर्डर की जांच में संदिग्धों से पूछताछ की अर्जी को कुछ समय के लिए खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सियालदह कोर्ट के जज अरिजीत मंडल ने आदेश दिया कि CBI 27 फरवरी तक जांच की अगली स्टेटस रिपोर्ट पेश करे।
पिछले मंगलवार को पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट में मांग की थी कि उनकी बेटी के रेप और मर्डर में कुछ और संदिग्ध हैं, जिन्हें जांच के दायरे में लाया जाए। अगर जरूरी हो तो कस्टोडियल पूछताछ की जाए। शुक्रवार को कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह अर्जी फिलहाल खारिज की जा रही है। जज ने कहा कि बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सबूत नष्ट किए जाते हैं या छिपाए जाते हैं, तो वे खुद एजेंसी के सामने नहीं आएंगे। इस बारे में जांच एजेंसी को खुद एक्टिव रहना होगा।
इससे पहले गुरुवार को सियालदह कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने पीड़िता के परिवार की नौ सूत्री मांग पर अपनी आपत्तियां साफ कर दीं। सेंट्रल एजेंसी के स्पेशल वकील अनुराग मोदी ने कहा था, "हम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। पीड़ित परिवार ने जिनका ज़िक्र किया है, उनका इस घटना से कोई कनेक्शन नहीं है।"
पीड़ित के माता-पिता ने जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट दी थी, उसमें कोलकाता पुलिस का एक ASI और कई पुलिसवाले शामिल थे। CBI प्रॉसिक्यूटर ने कहा, "ASI से पूछताछ की गई, पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दो और पुलिसवाले मौके पर ड्यूटी पर थे (और उन्होंने तस्वीरें लीं), और उनके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। कोलकाता पुलिस ने जो तस्वीरें लीं, वे CBI को दे दी गई हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उन्होंने कोई जानकारी नहीं छिपाई। उनमें से कुछ इस केस में गवाह भी हैं।"
शुक्रवार को कोर्ट में पीड़ित परिवार के वकील अर्मत्य डे और राजदीप हलदर ने कहा, 'CBI एक बड़ी साज़िश में पार्टनर है।' उनके मुताबिक, कोलकाता पुलिस के ASI समेत चार मेडिकल स्टूडेंट्स या MLA को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से बाहर नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के फैसले के बाद, पीड़ित के वकीलों ने कहा कि उन्होंने घटना के दिन (8-9 अगस्त) 15 घंटे के CCTV समेत कई सबूतों को नष्ट करने पर कुछ नज़रिए पेश किए हैं। CBI से उस मामले की जांच जारी रखने को कहा गया है।





