- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- 24 अगस्त तक आरजी कर...
पश्चिम बंगाल
24 अगस्त तक आरजी कर hospital के पास भीड़ एकत्रित होने की नहीं देगी अनुमति
Sanjna Verma
18 Aug 2024 6:48 AM GMT
![24 अगस्त तक आरजी कर hospital के पास भीड़ एकत्रित होने की नहीं देगी अनुमति 24 अगस्त तक आरजी कर hospital के पास भीड़ एकत्रित होने की नहीं देगी अनुमति](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/08/18/3959727-untitled-2-copy.webp)
x
कोलकाता Kolkata: कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू की है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा।
प्रशिक्षु महिला doctor के कथित बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने के बाद आरजी कर अस्पताल विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। एक आदेश में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163(2) लागू कर दी है।
इसमें बताया गया है कि अस्पताल के आसपास के क्षेत्र से लेकर श्यामबाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के मुताबिक, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
Tagsअगस्तआरजी कर hospitalभीड़अनुमतिaugustrg kar hospitalcrowdpermissionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
![Sanjna Verma Sanjna Verma](/images/authorplaceholder.jpg?type=1&v=2)
Sanjna Verma
Next Story