पश्चिम बंगाल

RG Kar: पुलिस ने अदालत के बाहर बजाया हॉर्न बजाया ताकि रिपोर्टर आरोपी की आवाज न सुन सकें

Harrison
18 Nov 2024 4:54 PM GMT
RG Kar: पुलिस ने अदालत के बाहर बजाया हॉर्न बजाया ताकि रिपोर्टर आरोपी की आवाज न सुन सकें
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Kolkata कोलकाता। कोलकाता पुलिस सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार-हत्या के आरोपी संजय रॉय को एक वाहन में सियालदह अदालत लेकर आई, लेकिन पत्रकारों को उसकी आवाज सुनने से रोकने के लिए वाहन का हॉर्न बजाती रही। 11 नवंबर को मुकदमे के पहले दिन सियालदह अदालत में पेश किए जाने से पहले जब उसे जेल वैन से बाहर निकाला जा रहा था, तब रॉय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं और खुद को निर्दोष बताया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार को पेशी के दौरान रॉय को बोलने से रोकने के लिए पुलिस ने लगातार वाहन का हॉर्न बजाया, क्योंकि उन्हें अदालत भवन में ले जाया जा रहा था। सोमवार को पांचवां दिन था जब रॉय को चल रहे मुकदमे के तहत अदालत में पेश किया गया था, जिसकी सुनवाई रोजाना बंद कमरे में हो रही है।
सूत्रों ने बताया कि दिन में तीन लोगों ने अदालत के समक्ष गवाही दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास के तहत चल रहे मुकदमे में अब तक 12 गवाहों ने गवाही दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत ऑन-ड्यूटी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार रूम में मिला था। इस अपराध के कारण देशभर में आक्रोश फैल गया और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को दिन में अदालत के एक अन्य न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद घोष और मंडल की न्यायिक हिरासत 2 दिसंबर तक बढ़ा दी। बलात्कार-हत्या मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
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