पश्चिम बंगाल

आरजीकर अस्पताल केस: पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट में की याचिका दायर

SHIDDHANT
19 Aug 2025 8:19 PM IST
आरजीकर अस्पताल केस: पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट में की याचिका दायर
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COLKATA कोलकाता। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त, 2024 को हुई महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके वकीलों को घटनास्थल पर जाने की अनुमति देने से इनकार किया गया था। पीड़िता के पिता की याचिका में दावा किया गया है कि घटना वाली रात संजय रॉय के साथ अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। निचली अदालत ने 9 अगस्त को संजय रॉय को ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पीड़िता के वकील फिरोज एडुल्जी ने बताया कि याचिका पर अगले हफ्ते की शुरुआत में हाई कोर्ट की एकल पीठ सुनवाई कर सकती है। वकीलों का कहना है कि घटनास्थल की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से किसी भी अहम चूक का पता लगाने में अदालत की मदद मिलेगी।याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि पीड़िता परिवार के छह अन्य वकीलों के साथ फिरोज एडुल्जी को भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घटनास्थल पर 2 घंटे तक जाने की अनुमति दी जाए। साथ ही सियालदह अदालत के 9 जुलाई के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें वकीलों को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया गया था।

दरअसल, 9 अगस्त, 2024 को उत्तरी कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर का संदिग्ध शव पाया गया था। इस घटना के सामने आने के बाद कोलकाता सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। मामले की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए गए और सत्र न्यायालय ने लगातार सुनवाई कर आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता के परिवार और वकीलों का मानना है कि घटनास्थल की स्वतंत्र जांच से किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर किया जा सकेगा और न्याय सुनिश्चित होगा। मामले में हाई कोर्ट की सुनवाई पर पूरा देश नजर बनाए हुए है।

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