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पश्चिम बंगाल
नाबालिग लड़कियों के अंतःवस्त्र हटाना रेप के बराबर: कलकत्ता हाईकोर्ट
Shiddhant Shriwas
7 Feb 2023 12:57 PM GMT
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नाबालिग लड़कियों के अंतःवस्त्र
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि नाबालिग लड़की के अंतःवस्त्र को जबरन हटाना बलात्कार के बराबर है, भले ही चिकित्सा शर्तों के अनुसार, बलात्कार अभियुक्त या दोषी द्वारा नहीं किया गया हो।
न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय की एकल पीठ ने यह फैसला उस मामले की सुनवाई करते हुए दिया जिसमें रॉबी रॉय को 2008 में पश्चिम दिनाजपुर जिले की एक निचली अदालत ने दोषी करार दिया था।
7 मई, 2007 को, रॉय पर अपने इलाके में एक नाबालिग लड़की को आइसक्रीम देने का वादा करके एक सुनसान जगह पर ले जाने का आरोप लगाया गया था। वहां उसने पहले तो उससे इनरवियर उतारने को कहा। जब पीड़िता ने मना किया तो उसने जबरदस्ती उसके अंतर्वस्त्र उतार दिए।
पीड़ित ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान गया, जो मौके पर पहुंचे और रॉबी रॉय के साथ मारपीट की और उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। नवंबर 2008 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए उन्हें साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जेल से छूटने के बाद, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में निचली जिला अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया था जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उसने दावा किया कि उसका इरादा पीड़िता के प्रति अपने पिता के स्नेह को व्यक्त करना था।
न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय ने, हालांकि, निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और कहा कि पीड़ित को आइसक्रीम खिलाने का इरादा गलत था।
"पीड़ित को केवल अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दोषी द्वारा आइसक्रीम का लालच दिया गया था। जब पीड़िता ने दोषी के कहे अनुसार अपने इनरवियर को खोलने से इनकार कर दिया, तो उसने जबरदस्ती उसे उतार दिया। इसे स्नेह की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के बराबर है," न्यायमूर्ति बंदोपाध्याय ने कहा।
हालांकि मेडिकल जांच से साबित हुआ कि नाबालिग लड़की बलात्कार की शिकार नहीं थी, न्यायाधीश ने देखा कि पूरी घटना भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत यौन अपराध के बलात्कार के समान है।
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