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पश्चिम बंगाल
West bengal: हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा पनोली को राहत, जमानत मिली
Anurag
5 Jun 2025 4:25 PM IST

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Kolkata कोलकाता:शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने गुरुवार को 10,000 रुपये के बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी। लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इस दिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस शर्मिष्ठा के आरोपों की जांच करे। अगर जरूरी हो तो उसे सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। अगर वह पढ़ाई के लिए पुणे जाना चाहती है तो कोर्ट से इजाजत ले सकती है। हालांकि, अभी उसके विदेश जाने पर रोक रहेगी।
इस दिन बेटी की जमानत के बाद शर्मिष्ठा के पिता ने कहा, 'हमें न्याय मिला है। हाई कोर्ट ने जो कहा है, उससे हम खुश हैं।' गौरतलब है कि कोलकाता के आनंदपुर की रहने वाली शर्मिष्ठा पनोली लॉ की छात्रा हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस पर विवाद गरमा गया था। हालांकि बाद में शर्मिष्ठा ने पोस्ट डिलीट कर माफी मांगी थी। हालांकि, गार्डन रीच थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
उसके बाद कोलकाता पुलिस ने उसे हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया था। शर्मिष्ठा पनोली, शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ केस दर्ज कराने वाला शख्स लापता! पिछले मंगलवार को जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी की बेंच में इस केस की सुनवाई हुई थी। उस दिन जज ने कहा था कि केस डायरी देखे बिना कोर्ट कोई फैसला नहीं लेगा। 5 जून को वेकेशन बेंच ने राज्य सरकार से केस डायरी जमा करने को कहा था। आखिरकार आज कोर्ट के आदेश से छात्रा को राहत मिल गई।
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