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पश्चिम बंगाल
Raga car tragedy: ताला पास के पूर्व शो ने जमानत के लिए कलकत्ता का रुख किया
Shiddhant Shriwas
26 Nov 2024 4:26 PM GMT
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Kolkata कोलकाता: अगस्त में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार एवं हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल ने मंगलवार को जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरिजीत बंदोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ द्वारा चालू सप्ताह में किसी भी दिन की जाएगी। मंडल एवं आर.जी. कर के पूर्व विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष को बलात्कार एवं हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। आर.जी. कर ताला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है।दोनों के खिलाफ मुख्य आरोप जांच को गुमराह करना एवं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना है, जबकि मामले की प्रारंभिक जांच कोलकाता पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जांच का प्रभार सीबीआई को सौंप दिया गया। गिरफ्तारी के बाद मंडल को राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल के तहत निलंबित कर दिया था, जिसके तहत किसी भी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को 48 घंटे या उससे अधिक समय तक किसी आपराधिक मामले में हिरासत में रहने पर निलंबित किया जाता है।
इससे पहले, मंडल ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में भी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि मंडल के मोबाइल नंबर की कॉल लिस्ट में 9 अगस्त की सुबह कई रहस्यमयी बातचीत थी, जब पीड़िता का शव आर.जी. कर परिसर के भीतर सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, मंडल को राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निलंबित कर दिया था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी आपराधिक अपराध के लिए 48 घंटे या उससे अधिक समय तक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। इससे पहले, मंडल ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में भी जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि मंडल के मोबाइल नंबर की कॉल लिस्ट में 9 अगस्त की सुबह कई रहस्यमयी बातचीत थी, जब पीड़िता का शव आर.जी. कर परिसर के भीतर सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था।
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Shiddhant Shriwas
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