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पश्चिम बंगाल
Kolkata के आरजी कर अस्पताल के पास निषेधाज्ञा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई
Rani Sahu
25 Aug 2024 5:26 AM GMT
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Kolkata कोलकाता : कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पास निषेधाज्ञा को एक और सप्ताह के लिए यानी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी कर अस्पताल के आसपास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 (2) के विस्तार की पुष्टि की।
ये आदेश पहली बार 18 अगस्त को लगाए गए थे, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों की सभा और सभा पर प्रतिबंध है। निषेधात्मक आदेश बेलगछिया रोड-जे के मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तरी कोलकाता में श्यामबाजार फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग बेल्ट के कुछ हिस्सों तक के क्षेत्र को कवर करते हैं।
इस विस्तार का उद्देश्य क्षेत्र में अशांति को रोकना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। यह निर्णय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हाल ही में हुए बलात्कार और हत्या से संबंधित चल रही अशांति के बाद लिया गया है, जिसके कारण काफी आंदोलन हुआ है।
आदेश में कहा गया है कि इन निषेधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत दंड दिया जाएगा। राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के संबंध में छह लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने की प्रक्रिया शनिवार दोपहर को कोलकाता में शुरू हुई, इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने इसकी पुष्टि की।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरने वाले छह लोगों में आरजी कर अस्पताल के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं। आरजी कर अस्पताल के चार स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों पर भी परीक्षण किए जाएंगे, जो बलात्कार और हत्या की रात अस्पताल परिसर के भीतर उसी इमारत में मौजूद थे।
जिस छठे व्यक्ति पर परीक्षण किया जाएगा, वह एक नागरिक स्वयंसेवक है, जो इस मामले में अब तक गिरफ्तार एकमात्र आरोपी संजय रॉय का करीबी सहयोगी है, जो एक नागरिक स्वयंसेवक भी है।
परीक्षण करने के लिए सीबीआई की एक विशेष टीम नई दिल्ली से पहुंची। सूत्रों ने बताया कि आरोपी संजय रॉय, जो वर्तमान में दक्षिण कोलकाता के प्रेसिडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में न्यायिक हिरासत में है, का पॉलीग्राफ परीक्षण आज दिन में किया जा सकता है। शुक्रवार को रॉय को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सूत्रों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा, क्योंकि सभी संबंधित व्यक्तियों का पॉलीग्राफ परीक्षण एक ही समय में नहीं किया जाएगा। प्रोटोकॉल के अनुसार सीबीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्य कोलकाता के सियालदह में एसीजेएम की अदालत में अपील की। ऐसे मामलों में प्रोटोकॉल का दूसरा चरण उन व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करना है, जिन पर परीक्षण किया जाएगा। छह लोगों की सहमति मिलने के बाद आखिरकार एसीजेएम ने सीबीआई को परीक्षण करने की अनुमति दे दी। पॉलीग्राफ परीक्षण के निष्कर्षों को अदालत में किसी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह जांच एजेंसियों के लिए सच्चाई तक पहुंचने का एक माध्यम मात्र है।
(आईएएनएस)
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