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स्वर्ण व्यापारी की हत्या के आरोपी प्रशांत बर्मन को BDO पद से हटाया गया

Jalpaiguri जलपाईगुड़ी: सुप्रीम कोर्ट ने दत्ताबाद के सोना व्यापारी स्वपन कामिल्या के किडनैपिंग और मर्डर के आरोपी जलपाईगुड़ी के राजगंज के BDO प्रशांत बर्मन को 23 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। उस आदेश के 24 घंटे के अंदर ही राजगंज के BDO के पद पर बदलाव कर दिया गया। प्रशांत बर्मन को इस पद से हटाकर राजगंज के जॉइंट BDO का चार्ज संभाल रहे सौरभकांति मंडल को यह जिम्मेदारी दी गई। BDO का पद संभालने के बाद सौरभकांति मंडल ने कहा, 'कई काम रुके हुए थे। उन्हें शुरू करना मेरे लिए सबसे पहला काम होगा।'
28 अक्टूबर को साल्ट लेक के दत्ताबाद के सोना व्यापारी स्वपन कामिल्या के किडनैपिंग का आरोप लगा था। 29 अक्टूबर को स्वपन की कटी-फटी लाश बागजोला खालपार के जतरागाछी से बरामद हुई थी। इसके तुरंत बाद, मृतक सोना व्यापारी के परिवार ने बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग और मर्डर की शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत राजगंज BDO प्रशांत बर्मन के खिलाफ थी। आरोप यह है कि स्वप्न कामिल्या ने नॉर्थ बंगाल में प्रशांत के घर से चोरी का सोना खरीदा था, इस शक में प्रशांत और उसके साथियों ने उसे किडनैप कर लिया और बुरी तरह पीटा।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थंकर घोष ने उसे 72 घंटे के अंदर राज्य पुलिस के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। प्रशांत ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर कोई जवाब नहीं दिया और उसे 23 जनवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज होने के बाद से प्रशांत बर्मन 'लापता' है।





