पश्चिम बंगाल

रामनवमी पर हुए दंगों की एनआईए जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सियासी घमासान शुरू

Rani Sahu
27 April 2023 11:07 AM GMT
रामनवमी पर हुए दंगों की एनआईए जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सियासी घमासान शुरू
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कोलकाता,(आईएएनएस)| गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक आदेश पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिरोध शुरू हो गया, आदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को हावड़ा और हुगली जिलों में रामनवमी के जुलूसों की हालिया झड़पों की जांच करने का निर्देश दिया गया था। तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव और पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष के अनुसार, चूंकि केंद्रीय एजेंसियां हमेशा भाजपा की रक्षा करती हैं, बिहार के मुंगेर से पश्चिम बंगाल में आने वाले गुंडों को राहत मिलेगी।
घोष ने दावा किया- भाजपा और केंद्र सरकार की साजिश सिम्पल है। पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करो और फिर एनआईए के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करो। भाजपा शासित राज्यों में एनआईए का प्रवेश कभी नहीं देखा गया, ठीक उसी तरह जैसे नारद स्टिंग ऑपरेशन के लिए प्राथमिकी में नाम होने के बावजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एनआईए को जांच सौंपने के फैसले का स्वागत किया। एनआईए जांच के आदेश के बाद जारी ट्विटर संदेश में, मजूमदार ने दावा किया कि हिंसा की घटनाएं एक तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा अपने भाषण के माध्यम से भड़काई गई थीं।
उन्होंने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की घटनाओं को एनआईए को स्थानांतरित करने के कलकत्ता एचसी के फैसले का स्वागत है। ये दंगे पूर्व नियोजित थे और सीएम के भड़काऊ भाषण से टीएमसी के समर्थन से भड़काए गए थे।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया और दावा किया कि एनआईए जांच के निर्देश से पश्चिम बंगाल के लोगों में विश्वास पैदा होगा। इससे पहले मामले में एनआईए जांच का आदेश देने के अलावा, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक प्रमुख, न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।
--आईएएनएस
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