पश्चिम बंगाल

NIA ने हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस बेलडांगा केस डायरी नहीं सौंप रही

Anurag
20 Feb 2026 9:54 PM IST
NIA ने हाई कोर्ट को बताया कि पुलिस बेलडांगा केस डायरी नहीं सौंप रही
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Beldanga बेलडांगा: बेलडांगा दंगों में पुलिस NIA को केस डायरी नहीं सौंप रही है - यह शिकायत सेंट्रल जांच एजेंसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में की है। उनके वकील ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच से शिकायत की कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा दंगों में NIA को अभी तक केस डायरी नहीं मिली है। दूसरी ओर, राज्य ने हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुनवाई की मांग और निचली अदालत के दस्तावेज सौंपने के आदेश को चुनौती दी है।

हालांकि, आज चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस चैताली चट्टोपाध्याय दास की डिवीजन बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच अगले मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। क्योंकि इस बेंच ने पहले मामले की सुनवाई की थी। इसलिए, सुनवाई मंगलवार को होगी।

पिछले महीने झारखंड के मुर्शिदाबाद के एक प्रवासी मजदूर अलाउद्दीन शेख की मौत की खबर से बेलडांगा हिल गया था। अलाउद्दीन का शव 16 जनवरी को ज़िले में वापस लाया गया। इसके तुरंत बाद, इलाके के लोगों के एक ग्रुप ने विरोध करना शुरू कर दिया। सियालदह-लालगोला सेक्शन पर रेल रोको, तोड़फोड़, आगजनी और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया, यह आरोप लगाते हुए कि बंगाली मज़दूर अलाउद्दीन को दूसरे राज्य में पीट-पीटकर मार डाला गया था। हालांकि, झारखंड पुलिस ने दावा किया कि उन्हें शुरुआती जांच में पता चला है कि अलाउद्दीन ने आत्महत्या की थी।

इस घटना में हाई कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार चाहे तो NIA से जांच करवा सकती है। बाद में होम मिनिस्ट्री ने NIA जांच का आदेश दिया। कोलकाता सिटी सेशंस कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को बेलडांगा घटना में केस डायरी NIA को सौंपने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने कहा था कि केस डायरी 26 फरवरी तक सौंप दी जानी चाहिए। उस दिन NIA के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी तक केस डायरी नहीं मिली है।

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