पश्चिम बंगाल

प्रसव के बाद महिला की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए Calcutta HC में जनहित याचिका दायर की गई

Rani Sahu
13 Jan 2025 1:45 PM GMT
प्रसव के बाद महिला की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए Calcutta HC में जनहित याचिका दायर की गई
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Kolkata कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें शुक्रवार को मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में प्रसव के दो दिन बाद एक युवती की मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है।
सी-सेक्शन से प्रसव कराने वाली चार अन्य महिलाओं की हालत गंभीर है। उनमें से तीन को कोलकाता के प्रमुख एसएसकेएम अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता विजय कुमार सिंघल ने जनहित याचिका में कहा है कि उन्हें पुलिस या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मामोनी रुइदास की मौत गुणवत्ता नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन में प्रणालीगत विफलताओं की ओर इशारा करती है।
सिंहल ने कहा, "यह घटना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा, प्रणालीगत भ्रष्टाचार और अपर्याप्त जवाबदेही के बारे में व्यापक चिंताओं को दर्शाती है।" हालांकि मामोनी की मौत और अन्य लोगों की किडनी और लीवर को हुए नुकसान का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन डॉक्टरों के एक वर्ग द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें खराब गुणवत्ता वाला रिंगर लैक्टेट दिया गया था। रिंगर लैक्टेट को सी-सेक्शन और अन्य सर्जरी के बाद द्रव की कमी को पूरा करने के लिए अंतःशिरा ड्रिप के रूप में दिया जाता है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंघल ने अपनी जनहित याचिका में प्रशासन के साथ-साथ अंतःशिरा ड्रिप की आपूर्ति करने वाली दवा कंपनी पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि इसी कंपनी ने कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग को रिंगर लैक्टेट की आपूर्ति की थी और इस द्रव का संबंध 2024 में उस राज्य में चार महिलाओं की मौत से है। कंपनी को तब से कर्नाटक सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
सिंघल ने दावा किया कि कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। जनहित याचिका में आगे कहा गया है, "कर्नाटक राज्य ने भी भारत के औषधि महानियंत्रक को पत्र लिखकर कंपनी को कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा जारी मानक गुणवत्ता (एसक्यू) प्रमाणन की जांच करने को कहा था। इसके बाद कंपनी को 'कमियों को दूर करने' तक परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रिंगर लैक्टेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद भी यह त्रासदी घटित हुई।"(आईएएनएस)
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