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पश्चिम बंगाल
Tet फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
Anurag
19 Oct 2025 9:35 PM IST

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Asansol आसनसोल: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बड़ी संख्या में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के करियर में अनिश्चितता पैदा कर दी है।
इस फैसले में कहा गया है कि सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक जो पाँच साल से सेवा में हैं और जिनकी भर्ती टीईटी के माध्यम से नहीं हुई है, उन्हें दो साल के भीतर टीईटी पास करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें सेवानिवृत्त होना होगा।
इस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका शुक्रवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक संघ (ओएलडी) के प्रदेश अध्यक्ष, तृणमूल शिक्षक नेता और आसनसोल नगर पालिका के बर्नपुर क्षेत्र के पार्षद अशोक रुद्र ने दायर की।
उनके साथ दो अन्य शिक्षकों, सिद्धार्थ रॉय और कृष्णेंदु विशी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा को एक पत्र भी लिखा है। नई दिल्ली से फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के कारण देश भर के लगभग 40 लाख शिक्षक, जिनमें पश्चिम बंगाल के लगभग 4 लाख शिक्षक शामिल हैं, भारी समस्या का सामना कर रहे हैं।
इस फैसले के बाद तीन शिक्षक या तो आत्महत्या कर चुके हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। एनसीटीई ने अभी तक इस संबंध में कोई पहल नहीं की है। इसलिए उन्होंने 4 अक्टूबर को केंद्रीय एजेंसी को एक पत्र भेजा।
इस बार, उन्होंने दिल्ली स्थित संस्था के कार्यालय में जाकर स्वयं एक पत्र सौंपा। उन्होंने इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से भी बात की। उन्हें उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर करेगी।
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