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Kolkata कोलकाता:पार्थ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिल गई है। ग्रुप सी भर्ती घोटाला मामले में पार्थ को ज़मानत मिल गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री को शिक्षक भर्ती से जुड़े ईडी मामले में पहले ही ज़मानत मिल चुकी थी। सीबीआई मामले में उन्हें सोमवार को ज़मानत मिल गई। हालाँकि, शारीरिक अस्वस्थता के कारण, वह वर्तमान में बाईपास के पास एक अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसी दिन पार्थ चटर्जी के साथ, भर्ती भ्रष्टाचार मामले के एक आरोपी सुबीरेश भट्टाचार्य और शांतिप्रसाद सिन्हा को भी सशर्त ज़मानत मिल गई।
हालाँकि, ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा मामला अभी भी अलीपुर सीबीआई विशेष अदालत में लंबित है। इसलिए, वकीलों का मानना है कि पार्थ की जेल से रिहाई तब तक संभव नहीं है जब तक उन्हें उस मामले में ज़मानत नहीं मिल जाती। दूसरी ओर, वकीलों के एक अन्य वर्ग के अनुसार, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त ज़मानत मिल गई है, तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उपयोग करते हुए सीबीआई विशेष अदालत में पार्थ की ज़मानत याचिका उन्हें अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकती है। पार्थ के वकीलों के अनुसार, इस बार उनकी जेल से रिहाई की संभावना प्रबल हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आज पार्थर की ज़मानत मामले की सुनवाई की। अदालत ने आदेश दिया कि चार हफ़्तों के भीतर आरोप तय करके सुनवाई शुरू की जाए। गवाही का दौर दो महीने के भीतर शुरू हो।
22 जुलाई, 2022 को ईडी ने दक्षिण कोलकाता के नाकतला स्थित पार्थ चटर्जी के घर पर रात भर तलाशी ली। केंद्रीय जाँच एजेंसी ने 23 जुलाई को उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। 1 अक्टूबर, 2024 को सीबीआई ने पार्थ को औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया। पार्थ तीन साल से ज़्यादा समय से जेल में हैं।
इस बीच, पूर्व शिक्षा मंत्री को पिछले साल जनवरी में ईडी मामले में ज़मानत मिल गई थी। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में उनकी ज़मानत को लेकर असहमति के कारण तीसरी पीठ का गठन करना पड़ा। न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की तीसरी पीठ ने भी पार्थर की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय गए। हालाँकि फ़िलहाल उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया है, लेकिन क़ानूनी समुदाय का मानना है कि आज का आदेश पार्थर के लिए एक बड़ी राहत है।
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