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पश्चिम बंगाल
पार्थ चटर्जी, पूर्व SSC अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य आखिरकार जेल से रिहा
Anurag
10 Nov 2025 9:20 PM IST

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Kolkata कोलकाता: आखिरकार, राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी जेल से बाहर आ गए हैं। एसएससी भर्ती मामले में तीन साल बाद पार्थ जेल से रिहा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई द्वारा आठ गवाहों की गवाही के बाद, इस बार पार्थ को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। आज आठवें गवाह, जो एसएससी के एक अधिकारी हैं, की गवाही पूरी हो गई। पार्थ के साथ पूर्व एसएससी अध्यक्ष सुबीरेश भट्टाचार्य भी रिहा होने वाले हैं।
पार्थ की ज़मानत की शर्त के तौर पर 90 हज़ार रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद, यह राशि प्रेसीडेंसी जेल में जमा कर दी जाएगी। उसके बाद, उनके घर लौटने का समय हो जाएगा। फ़िलहाल, पार्थ बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पार्थ की ज़मानत की शर्त के तौर पर 90 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं।
पार्थ चटर्जी को 2022 में एसएससी शिक्षक भर्ती मामले में गिरफ़्तार किया गया था। उसी साल 22 जुलाई को ईडी ने दक्षिण कोलकाता के नाकतला स्थित पार्थ के घर पर छापा मारा था। उनसे लंबी पूछताछ हुई। ईडी के अधिकारियों ने पार्थ चटर्जी की करीबी होने का दावा करने वाली अर्पिता चटर्जी के फ्लैट की भी तलाशी ली। अर्पिता के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पार्थ ने पहले भी कई बार ज़मानत की अर्ज़ी दी थी। बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पार्थ को सशर्त ज़मानत मिल सकती है। हालाँकि, चार्जशीट तय होने और अहम गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही पार्थ जेल से घर लौट पाएँगे।
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