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गिरफ्तार टीएमसी नेता राजू सहानी को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश
कोर्ट रूम न्यूज़: पश्चिम बंगाल में आसनसोल की एक विशेष अदालत ने कल (शनिवार) को चिटफंड धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता एवं हलिसहर नगर पालिका अध्यक्ष राजू सहानी को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद साहनी को पांच दिन की सीबीआई हिरासत का आदेश दिया। सीबीआई ने हालांकि, पूछताछ के लिए आरोपी की सात दिन की हिरासत मांगी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) चिटफंड मामलों की जांच कर रहा है और शुक्रवार साहनी को उत्तर 24 परगना स्थित उसके हालीशहर स्थित घर से गिरफ्तार किया था। उनके घर की तलाशी दौरान सीबीआई ने 80 लाख रुपये ,पांच गोलियों के साथ एक बन्दूक भी जब्त की थी। इसके अलावा कई सम्पत्तियों से जुड़े दस्तावजों के बारे में भी सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया।
साहनी को सीबीआई ने अक्टूबर 2018 में दर्ज चिटफंड धोखाधड़ी मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, साहनी पर सनमर्ग वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन नामक कंपनी के धन की हेराफेरी करने आरोप लगाया गया है। सूत्रों ने कहा कि सनमार्ग वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी कथित तौर पर कई ग्राहकों की परिपक्वता राशि चुकाने में विफल रहे हैं और निवेशकों को धोखा दिया तथा आखिरकार इसकी शाखाएं बंद कर दीं।