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पश्चिम बंगाल West Bengal: विपक्षी बीजद और कांग्रेस ने गुरुवार को पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में हाल ही में पारित कानून की तर्ज पर राज्य में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून बनाने की मांग की। 3 सितंबर को, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक 2024’ पारित किया, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, अगर उनके कार्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है, और अन्य अपराधियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा। प्रस्तावित कानून की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर बलात्कार के मामलों की जांच पूरी करना, पिछली दो महीने की समय सीमा में कमी, और एक विशेष टास्क फोर्स शामिल है जहां महिला अधिकारी जांच का नेतृत्व करेंगी।
ओडिशा विधानसभा में चर्चा के दौरान, दोनों विपक्षी दलों, बीजद और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार में बलात्कार पीड़ितों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है और प्रशासन से किसी ने भी जून में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद बालासोर जिले के रेमुना, संबलपुर जिले के नकटीदुला, क्योंझर जिले के पटाना और भुवनेश्वर में हुए बलात्कार-हत्या के मामलों के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात नहीं की है। राज्य में बलात्कार-हत्या के मामलों की संख्या में कथित वृद्धि पर एक बहस की शुरुआत करते हुए, विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक ने दावा किया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की घटनाएं खतरनाक रूप से बढ़ गई हैं। बालासोर जिले के रेमुना क्षेत्र में बलात्कार और हत्या की पीड़िता के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए, मल्लिक ने कहा कि नौ वर्षीय लड़की के साथ 27 अगस्त को बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के गृह जिले क्योंझर का भी उदाहरण दिया, जहां एक लड़की का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मल्लिक ने कहा, "इस सरकार में पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति की कमी है।"
उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की सराहना की, जिसने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद एक कड़ा कानून बनाया है। मल्लिक ने कहा कि ओडिशा की भाजपा सरकार को भी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए राज्य में ऐसा ही कानून लाना चाहिए। मल्लिक ने आरोप लगाया कि माझी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले तीन महीनों में महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार काफी बढ़ गए हैं। बालासोर जिले से बीजद सदस्य गौतम बुद्ध दास ने भी भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नई सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर पिछली सरकार पर हमला करने की आदत बना ली है। हालांकि, हाल ही में जारी श्वेत पत्र से पता चलता है कि बीजद शासन के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों में कमी आई है।
वरिष्ठ कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद बहिनीपति ने आरोप लगाया कि ओडिशा में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बीजद और भाजपा दोनों से एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने में शामिल न होने का आग्रह करते हुए बहिनीपति ने कहा कि राज्य सरकार को महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में समयबद्ध तरीके से न्याय प्रदान करने के लिए कड़े प्रावधानों वाला नया कानून लाकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस की महिला विधायक सोफिया फिरदौस ने भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में लिप्त होने के लिए भाजपा और बीजद दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने बालासोर, संबलपुर और भुवनेश्वर में बलात्कार और हत्या के मामलों के पीछे शराब को प्रमुख कारण बताया। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए सोफिया ने राज्य सरकार को लड़कियों को उचित शिक्षा प्रदान करने और आत्मरक्षा के पाठ पढ़ाने का सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री और गृह विभाग के प्रभारी मोहन चरण माझी की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने दावा किया कि पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर ही कुछ मामलों में आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार कर लिया है। यह कहते हुए कि भाजपा सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, महालिंग ने कहा कि उसने किसी भी अपराधी को खुला नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून अपना काम कर रहा है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजद और कांग्रेस के दोनों सदस्यों ने बाद में विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
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Kiran
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