पश्चिम बंगाल

Howrah में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू, हावड़ा म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लिया फैसला

Anurag
20 Nov 2025 9:16 PM IST
Howrah में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू, हावड़ा म्युनिसिपल अथॉरिटी ने लिया फैसला
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Howrah होरह: हावड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को अब ज़मीन और घर का म्यूटेशन करवाने के लिए म्युनिसिपैलिटी ऑफिस के सामने लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब से लोग घर बैठे ऑनलाइन म्यूटेशन करवा सकेंगे। हावड़ा म्युनिसिपल अधिकारियों ने यह फैसला प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में तेज़ी लाने और लोगों की परेशानी कम करने के लिए लिया है। म्युनिसिपल अधिकारियों का कहना है कि अब तक ज़मीन, घर या फ्लैट का म्यूटेशन करवाने के लिए लोगों को कई बार म्युनिसिपैलिटी ऑफिस जाना पड़ता था। उन्हें कई तरह के डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते थे। उन सभी डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करने के बाद म्यूटेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलता था। इसमें बहुत समय लगता था।
आम लोगों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाना पड़ता था। उस झंझट से बचने के लिए कई लोग ब्रोकर की मदद लेते थे। लेकिन ऑनलाइन सर्विस शुरू होने से वह दिक्कत नहीं रहेगी। अब से सब कुछ ऑनलाइन होगा। इससे म्यूटेशन का काम तेज़ी से होगा। जितने ज़्यादा म्यूटेशन होंगे, टैक्स देने वालों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। इससे प्रॉपर्टी टैक्स से म्युनिसिपैलिटी की इनकम बढ़ेगी। नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक, अब से हावड़ा नगर निगम के लोग एक खास वेबसाइट (https://wburbanservices.org) पर लॉग इन करके और अपनी यूजर ID बनाकर म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अकाउंट बन जाने के बाद, ज़मीन और घरों का म्यूटेशन घर बैठे हो जाएगा, बस प्रॉपर्टी की डिटेल्स समेत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके।
नगर निगम अधिकारियों का दावा है कि जमा किए गए हर एप्लीकेशन को एक तय समय में वेरिफाई किया जाएगा और या तो अप्रूव किया जाएगा या उसे ठीक करने के लिए कहा जाएगा। म्यूटेशन के लिए अप्लाई करने के बाद, वह किस स्टेज पर है, यह ऑनलाइन पता किया जा सकता है। ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए जमा किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी/स्टेटमेंट शामिल है। चेन डीड, लैंड टाइटल डीड, एप्लीकेंट का PAN कार्ड, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, सेल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट रसीद और कोई भी एक पहचान पत्र (वोटर ID/आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पानी कनेक्शन रसीद। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
कुछ मामलों में, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे, विरासत में म्यूटेशन का डेथ सर्टिफिकेट, विरासत का एफिडेविट, लीगल वारिस सर्टिफिकेट, मरे हुए मालिक के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ, प्रोबेट कॉपी (अगर ज़रूरी हो)। ऑनलाइन अप्लाई करते समय किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। नंबर 7001531503 है। इसके अलावा, अगर ज़रूरत हो तो लोग सीधे म्युनिसिपल बिल्डिंग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
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