पश्चिम बंगाल

मौत की सजा नहीं, बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई: संजय की माँ ने क्या कहा?

Usha dhiwar
20 Jan 2025 10:13 AM GMT
मौत की सजा नहीं, बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई: संजय की माँ ने क्या कहा?
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West Bengal वेस्ट बंगाल: इसमें मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। अदालत ने संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सोमवार दोपहर निचली अदालत के फैसले पर संजय की मां की क्या प्रतिक्रिया थी? 55बी, शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट पर भीड़ थी। लेकिन संजय की माँ सुबह से ही दरवाज़ा बंद कर रही हैं। उसने एक बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। बाहर से देखने पर वह अदालती आदेश के प्रति उदासीन हैं।

ऐसे कई कारण हैं कि आपको संजय के घर नहीं जाना चाहिए। न्यायाधीश ने मृत्युदंड का आदेश दिया, लेकिन कई लोग इसे नहीं देख सके। सज़ा की घोषणा के बाद वे खुशियाँ मनाते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘जांच में कई खामियां हैं। संजय को बचपन से देखने वाले कई लोगों का भी दावा है कि उनके लिए यह संभव नहीं है। पीड़िता की मां, जो उसी इलाके की निवासी है, ने कहा कि उसे किसी भी महिला के साथ अनुचित व्यवहार करते नहीं देखा गया। बीच-बीच में वह कुछ असंबद्ध बातें भी कहता रहा। संजय घर पर अपनी मां के साथ रहता है। घटना के बाद से उसकी मां अकेली है। उनके अलावा संजय की तीन बहनें हैं। लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार वे किसी के घर नहीं आये।
शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट स्थित संजय के घर वाली गली में सुबह से ही चहल-पहल थी। फैसले में ऐसी कोई तीव्रता नहीं है। संजय की माँ सुबह से ही घर के अंदर हैं। उसने तीनों दरवाजे भी नहीं खोले। उसकी कोई भी काठी अंदर से खुली नहीं है।
अदालत ने इससे पहले संजय को याचिका में दोषी ठहराया था। न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सोमवार दोपहर कहा कि संजय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। वह जेल में ही मर जाएगा। न्यायाधीशों ने इस घटना को 'दुर्लभतम' नहीं माना इसलिए, अधिकतम मृत्युदंड नहीं लगाया जाता है।
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