पश्चिम बंगाल

कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात का कोई सबूत नहीं, कोर्ट ने सारदा के एक मामले में शिकायत खारिज की

Gulabi Jagat
5 Sep 2022 9:51 AM GMT
कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात का कोई सबूत नहीं, कोर्ट ने सारदा के एक मामले में शिकायत खारिज की
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कुणाल के खिलाफ धोखाधड़ी
कुणाल घोष को कोर्ट से राहत एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने राज्य पुलिस द्वारा उनके खिलाफ लाए गए धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों को खारिज कर दिया। कुणाल घोष पर शारदा-कंदर संतरागाछी मामले में धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।
सोमवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज मनोजयोति भट्टाचार्य ने कहा कि इन धाराओं के तहत कुणाल घोष के खिलाफ किसी अपराध का कोई सबूत नहीं है. हालांकि, बाकी मामले की सुनवाई जारी रहेगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह मामला वर्तमान में हावड़ा जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है। कुणाल के वकील अयान चक्रवर्ती ने सोमवार को कहा, 'अदालत ने राज्य पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा कुणाल घोष के खिलाफ लाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. मामले के समग्र मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी। फिलहाल मामला वापस हावड़ा कोर्ट में जा रहा है।
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