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Kolkata कोलकाता:राज्य के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि भारत सेवाश्रम संघ के साधु कार्तिक महाराज के खिलाफ कल यानी गुरुवार तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। महाधिवक्ता ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि वह अपनी बीमारी के कारण आज मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी। उन्होंने राज्य के इस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उसी दिन एक वकील ने न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए दावा किया कि पुलिस कार्तिक महाराज के खिलाफ बलात्कार के आरोप के एक गवाह को परेशान कर रही है। वकील ने मामला दर्ज करने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति जॉय सेनगुप्ता ने कहा कि उनके पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। मामला दर्ज करने के लिए आवेदन न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की अदालत को दिया जाना चाहिए।
कार्तिक महाराज
बलात्कार का आरोप लगा, कार्तिक महाराज ने एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की
मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भारत सेवाश्रम संघ के साधु पद्मश्री पुरस्कार विजेता स्वामी प्रदीपानंद उर्फ कार्तिक महाराज के खिलाफ एक महिला ने नवग्राम थाने में बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। कार्तिक महाराज ने बलात्कार के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि 2013 में स्वामी प्रदीपानंद उर्फ कार्तिक महाराज ने उसे नवग्राम थाने के अंतर्गत चाणक्य भारत सेवाश्रम संघ के एक बालिका विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि कार्तिक महाराज ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया।
पता चला है कि नवग्राम थाने की पुलिस महिला की लिखित शिकायत के आधार पर घटना की सच्चाई जानने के लिए कार्तिक महाराज से पूछताछ करना चाहती थी। इसके लिए नवग्राम थाने ने कार्तिक महाराज को कानूनी नोटिस भेजा था। उस नोटिस में उन्हें मंगलवार, 1 जुलाई को सुबह 10 बजे तक नबाग्राम पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन उपस्थित होने के बजाय भारत सेवाश्रम संघ के साधु ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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