पश्चिम बंगाल

एनआईए करेगी बंगाल में रामनवमी के दंगों की जांच: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shiddhant Shriwas
27 April 2023 8:40 AM GMT
एनआईए करेगी बंगाल में रामनवमी के दंगों की जांच: कलकत्ता हाईकोर्ट
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कलकत्ता हाईकोर्ट
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में हाल ही में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों की जांच करेगी.
कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।
झड़पों के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की उसी खंडपीठ से संपर्क किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग की गई थी।
10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं होगी।
डिवीजन बेंच ने पाया कि यह राज्य पुलिस की क्षमता से परे है कि वह उन लोगों को ढूंढे जो झड़पों के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच आवश्यक थी।
न्यायमूर्ति शिवगणनम ने झड़पों के बाद अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाया। “ऐसी झड़पों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस तरह के आयोजन लोगों को तनाव में रखते हैं।'
इससे पहले, खंडपीठ ने अशांत क्षेत्रों में घरों की छतों से पथराव करने के संबंध में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की दक्षता पर सवाल उठाया था। खंडपीठ ने छतों पर पत्थरों के जमा होने की सूचना प्राप्त करने में खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया।
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