पश्चिम बंगाल

मिथुन चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से राहत, 'अभद्र टिप्पणी' मामला में FIR रद्द

Kunti Dhruw
9 Dec 2021 6:32 PM GMT
मिथुन चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से राहत, अभद्र टिप्पणी मामला में FIR रद्द
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मिथुन चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से राहत

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कोर्ट ने कहा, 'जांच की जरूरत नहीं'
मिथुन चक्रवर्ती के मशहूर अभिनेता होने का संज्ञान लेते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा, "अपने डायलॉग्स के लिए मशहूर मिथुन ने कई मौकों पर इस खास डायलॉग को बोला है। यह कोई हेट स्पीच नहीं है।" न्यायाधीश ने आगे कहा कि संवाद 17 मार्च, 2021 को दिया गया था और कहा, "यह नहीं कहा जा सकता है कि इससे हिंसा हुई है। इसलिए, पुलिस की कोई भी कार्रवाई अनावश्यक है।" उन्होंने प्राथमिकी रद्द करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी जांच की जरूरत नहीं है।
2021 के विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद ही मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी के लिए प्रचार करते हुए अभिनेता से राजनेता बने उन्होंने अपनी बंगाली फिल्म के प्रसिद्ध संवादों में से एक का उल्लेख किया, 'मारबो अखाने, लश पोद्बे सोशाने' (Marbo akhane lash podbe soshane) (आपको यहां मारेंगे तो आपकी लाश श्मशान में गिरेगी)।
इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता के मानिकतला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मिथुन चक्रवर्ती के संवाद को 'उत्तेजक' बताते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया कि इसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा में योगदान दिया। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी ने यह भी कहा कि बातचीत टीएमसी और भाजपा के बीच दुश्मनी के लिए ट्रिगर बिंदु थी।इसके बाद, मिथुन चक्रवर्ती को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन पूरे समय में उन्होंने कहा कि यह उनकी फिल्म के एक लोकप्रिय संवाद के अलावा और कुछ नहीं था और वह निर्दोष हैं।
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