पश्चिम बंगाल

मंत्री के काफिले पर हमला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट

Rani Sahu
1 March 2023 3:40 PM GMT
मंत्री के काफिले पर हमला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से 48 घंटे में मांगी रिपोर्ट
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कोलकाता, (आईएएनएस)| कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 24 फरवरी को कूच बिहार जिले के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले पर बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन मार्च को दोपहर 12.30 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने के अलावा राज्य सरकार को मामले की केस डायरी अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक के काफिले पर पिछले शनिवार को हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। अधिकारी के वकील ने दावा किया कि पूरा हमला दिनहाटा से तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा द्वारा पूर्व नियोजित और उकसाया गया था, जो उत्तर बंगाल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं।
अधिकारी के वकील ने तर्क दिया, गुंडों ने पूर्व नियोजित तरीके से केंद्रीय मंत्री के काफिले पर हमला किया। उन्होंने उनके काफिले की ओर ईंटें, पत्थर और क्रूड बम फेंके, इस प्रक्रिया में वाहन को नुकसान पहुंचाया। उन्हें जान का खतरा भी था। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस उस दिन स्थिति को नियंत्रण में लाने में पूरी तरह विफल रही।
अधिकारी के वकील ने कहा- लिहाजा, मामले की सीबीआई द्वारा शुरूआती जांच की जाए। घटना के बाद, मंत्री की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुई, उल्टा पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।
वकील ने कहा कि प्रोटोकॉल के मुताबिक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अधिकारी के वकील ने तर्क दिया, लेकिन इस मामले में, राज्य सरकार बुरी तरह विफल रही। हम मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे और शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक केस डायरी के साथ अदालत में पेश करे।
--आईएएनएस
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