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West Bengal पश्चिम बंगाल: आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी करार देने वाली अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।
सियालदाहा अदालत के न्यायाधीश अनिरबन दास ने शनिवार को रॉय को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 66 (महिला की मौत का कारण बनना) और धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया था।
धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
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