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पश्चिम बंगाल
मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को स्थायी पदों पर नियुक्ति का आदेश
Anurag
29 Jun 2025 9:10 PM IST

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Kolkata कोलकाता:रिक्तियों के बावजूद सरकारी संस्थानों में संविदा के आधार पर नियुक्ति का चलन बढ़ रहा है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के बजाय उन्हें वर्षों तक संविदा के आधार पर काम कराया जा रहा है।
हालांकि उनकी कार्यशैली स्थायी कर्मचारियों जैसी ही है, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों के योग्य कोई भी लाभ नहीं मिलता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यह स्थिति जारी नहीं रह सकती।
राज्य चिकित्सा सेवा निगम में संविदा के आधार पर काम कर रहे इंजीनियरों के एक वर्ग द्वारा दायर मामले में न्यायमूर्ति पार्थसारथी चटर्जी ने फैसला सुनाया कि स्थायी कर्मचारियों के लिए रिक्तियां होने के बावजूद उन्हें संविदा के आधार पर काम कराकर वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत का मानना है कि सरकारी या सरकारी प्रायोजित संगठनों में कर्मचारियों को पेंशन और पदोन्नति जैसे लाभों से वंचित करने के प्रयास में अंशकालिक नौकरी के रूप में संविदा आधारित नियुक्ति, आउटसोर्सिंग या परियोजना आधारित नियुक्ति का चलन बढ़ रहा है।
कई लोग वंचित होने के बावजूद वर्षों से काम कर रहे हैं। हालांकि, उनके काम के महत्व या दक्षता को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए, उच्च न्यायालय उन्हें स्थायी नियुक्ति का आदेश दे रहा है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वर्षों से काम कर रहे इंजीनियरों को उचित पदों पर नियुक्त करने और उन्हें उचित लाभ देकर पदोन्नति देने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है।
2014 में राज्य चिकित्सा सेवा निगम में सहायक अभियंता और उप सहायक अभियंता के पदों के लिए पहली भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 20,000 से 30,000 टका मासिक वेतन पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई थी।
इसके पहले और बाद में भी इसी तरह नियुक्तियां की गईं। 2014 की अधिसूचना के तहत नियुक्त लोगों ने हाईकोर्ट में मामला दायर कर आरोप लगाया कि अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति के फार्मूले के अनुसार उनका रोजगार दो साल के लिए होता है।
इसके बाद कौशल और योग्यता के अनुसार कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाता है। हालांकि, लोगों को स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। उनके वकील एकरामुल बारी ने जवाब में कहा कि कानून के अनुसार, अगर कोई लगातार दो साल तक अनुबंध के आधार पर सफलतापूर्वक काम करता है, तभी उसे स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाता है।
हालाँकि, इस मामले में, राज्य सरकार साल दर साल विभिन्न पदों पर कार्यरत इंजीनियरों को सभी विशेषाधिकारों से वंचित कर रही है और उन्हें ठेके पर काम करवा रही है।
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