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पश्चिम बंगाल
नाबालिग की गला घोंटकर हत्या करने के जुर्म में व्यक्ति को 4 साल बाद आजीवन कारावास की सजा
Anurag
15 Nov 2025 9:37 PM IST

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Midnapore मिदनापुर: मिदनापुर जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत घोष ने शनिवार को एक बच्चे की हत्या के दोषी एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उसे 15,000 टका का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया। सरकारी वकील शीर्षेंदु मैती ने बताया कि जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का आदेश दिया गया है।
शुक्रवार, बाल दिवस (14 नवंबर) को, मिदनापुर जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत घोष ने एक युवक को सात साल के बच्चे की हत्या का दोषी ठहराया। अदालती सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2021 में, गरबेटा थाने के गरबेरिया गाँव से सटे जंगल से अनिमेष लाहबर नाम के सात साल के बच्चे का शव बरामद हुआ था। शव उसके लापता होने के पाँच दिन बाद (17 दिसंबर) बरामद किया गया था। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में शव का पोस्टमार्टम किया गया।
हालाँकि परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन गरबेटा पुलिस थाने ने शव बरामद होने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। जाँच के दौरान, पुलिस को पता चला कि गरबेरिया निवासी अनिमेष और कई अन्य बच्चे उसी साल 12 दिसंबर की दोपहर गाँव में खेल रहे थे। उसी समय, गाँव का एक युवक स्वदेश लहबर, अनिमेष को साइकिल पर बिठाकर ले गया। घटना के समय उसकी उम्र 21 वर्ष थी।
काफी खोजबीन के बाद, नाबालिग के परिवार को पता चला कि स्वदेश उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस ने जाँच की और स्वदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जाँच के दौरान पता चला कि नाबालिग की गला घोंटकर हत्या की गई थी। पुलिस को पता चला कि हत्या नाबालिग से निजी दुश्मनी के कारण की गई थी।
शनिवार को, सरकारी वकील शीर्षेंदु मैती ने बताया कि न्यायाधीश ने स्वदेश लहबर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। डॉक्टरों और पुलिस सहित 15 गवाह थे। इनमें तीन बच्चे भी शामिल थे।
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