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पश्चिम बंगाल
नाबालिग से rape के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा
Anurag
3 Dec 2025 9:48 PM IST

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Kanthi कंठी: कांथी कोर्ट ने सात साल की बच्ची से रेप के मामले में उम्रकैद का आदेश दिया है। मंगलवार को कांथी कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज (स्पेशल कोर्ट) अजयेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने 10 लोगों की गवाही के आधार पर यह सज़ा सुनाई। शंकर डिंडा को 2022 में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में सेक्शन 376 (A और B) और POCSO 6 (1) के तहत दोषी पाया गया। अगले दिन मंगलवार को जज ने उम्रकैद का आदेश दिया। उन्होंने 50,000 टका का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, जज ने पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को पीड़िता को 4 लाख 50,000 टका देने का आदेश दिया।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 18 अप्रैल, 2022 को 32 साल का शंकर डिंडा (घटना के समय की उम्र) कांथी टाउन एरिया में एक रिश्तेदार के घर गया था। शंकर का अपना घर कांथी के कुलबानी गांव में है। पीड़िता अपने मामा के घर पर थी। परिवार वालों ने बताया कि घटना के समय उसके माता-पिता और मामा घर पर नहीं थे। और शंकर को उसकी नानी ने नहाने गई थी, उसने अपनी नातिन पर नज़र रखने के लिए कहा था। कहा जाता है कि बच्ची की माँ और नानी दोनों शंकर की जान-पहचान वाली थीं।
पीड़ित के परिवार की शिकायत पर शंकर को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील रामपद पांडा ने कहा कि आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था। जज ने 10 लोगों की गवाही देखने के बाद सज़ा सुनाई। कांथी कोर्ट के एडिशनल सरकारी वकील मंजुर रहमान खान ने कहा, "POCSO केस में उम्रकैद के आदेश ने एक मिसाल कायम की है।"
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