पश्चिम बंगाल

Mamata Banerjee सरकार 3 सितंबर को बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश करेगी

Shubhra Nandy
3 Sept 2024 11:38 AM IST
Mamata Banerjee सरकार 3 सितंबर को बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश करेगी
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Calcutta. कलकत्ता: ममता बनर्जी सरकार Mamata Banerjee Government मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी विधेयक पेश करेगी। प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की मांग की गई है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024' शीर्षक वाले इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और उन्हें पेश करके महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा को मजबूत करना है।
पिछले महीने राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार-हत्या rape-murder के मद्देनजर सोमवार को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा पेश किया जाना है। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि विशेष सत्र उनसे परामर्श किए बिना बुलाया गया और यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एकतरफा फैसला था।
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