पश्चिम बंगाल

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Admin4
19 Aug 2023 5:17 PM GMT
दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
x
हुगली। चंदननगर एडिशनल सेशन जज कोर्ट ने दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामले की जानकारी देते हुए चंदननगर कोर्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अन्नपूर्णा चक्रवर्ती ने कहा कि 12-11-2019 को चन्दननगर कालूपुकुर के चौमाथा इलाके में एक चार साल की बच्ची सड़क के किनारे खेल रही थी. उसी समय अमृत साव (48) बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसकी जानकारी मिलने के बाद लड़की के परिवार ने चंदननगर थाना में शिकायत दर्ज करायी. आरोपित के खिलाफ चंदननगर थाना के केस नम्बर 189/ 90 के तहत मामला शुरु हुआ. आरोपित पर धारा 376/एबी /4पी एक्ट और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया. Saturday को चंदननगर कोर्ट के एडीशनल सेशन जज ने पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना किया है. इस जुर्माना को ना चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने का जेल की सजा सुनाई है जबकि 376/एबी एक्ट के तहत दस साल की सजा, दस हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना की रकम न चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने का जेल की सजा सुनाई है.
Next Story