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पश्चिम बंगाल
3.5 साल बाद पानीहाटी में TMC पार्षद की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा
Anurag
17 Dec 2025 9:40 PM IST

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Panihati पानीहाटी: बैरकपुर कोर्ट ने पानीहाटी तृणमूल पार्षद अनुपम दत्त की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने सोमवार को अमित पंडित, संजीव पंडित और जियाउरुल मंडल को दोषी ठहराया था। यह सज़ा घटना के लगभग साढ़े तीन साल बाद सुनाई गई है। मृतक पार्षद के परिवार को कुछ राहत मिली है।
13 मार्च, 2022 की शाम को, पानीहाटी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के तृणमूल पार्षद अनुपम दत्ता अपने पालतू जानवर के लिए दवा लेने अगरपारा स्टेशन रोड गए थे। पार्षद स्कूटी चला रहे थे। अनुपम को सरेआम बहुत करीब से गोली मारी गई। इस खौफनाक और बेरहम हत्या की घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई थी। पार्षद की हत्या से राज्य की राजनीति गरमा गई थी।
घटना की जांच के दौरान, बैरकपुर पुलिस को पता चला कि बापी उर्फ संजीव पंडित ने पार्षद को मारने के लिए सुपारी दी थी। शुरू में, हत्या के लिए जियाउरुल को सुपारी दी गई थी। चार लाख रुपये लेने के बाद भी जियाउरुल हत्या करने में हिचकिचा रहा था। इसके बाद, अमित को सुपारी दी गई। पार्षद को गोली मारने के बाद अमित इलाके में छिप गया। बाद में, स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे पूछताछ के बाद जियाउरुल और संजीव के नाम पता चले। तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच शुरू हुई।
फैसला सुनने के बाद, मृतक पार्षद की पत्नी मीनाक्षी दत्ता ने कहा, "मैं मौत की सज़ा चाहती थी, लेकिन उम्रकैद की सज़ा दी गई है। मैं कानून से ऊपर नहीं हूं। बाद में, मैं ऊपरी अदालत में जाने के बारे में सोचूंगी।" उस दिन पानीहाटी के चेयरमैन सोमनाथ डे उनके साथ कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने कहा, "सबसे ज़रूरी बात यह है कि परिवार को न्याय मिला।" उन्होंने स्थानीय लोगों द्वारा गवाही देने के तरीके की भी तारीफ की।
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