- Home
- /
- राज्य
- /
- पश्चिम बंगाल
- /
- Kolkata: हाईकोर्ट के...
x
Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दुर्गापुर नगर निगम (डीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह सभी सात टोल प्लाजा को बंद कर दे, जो अवैध हैं। पिछले कुछ वर्षों से दुर्गापुर नगर निगम (डीएमसी) द्वारा संचालित इन सात टोल प्लाजा का संचालन हनीमन सरानी, कांजीलाल सरानी, नाचन रोड, पीसीबीएल रोड, बोनोफुल रोड, श्यामपुर रोड, नासर एवेन्यू आदि स्थानों पर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों के लिए किया जाता था। इन सात टोल प्लाजा से डीएमसी सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक टोल वसूलती थी, जिसे नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 43 वार्डों में विकास कार्यों पर खर्च किया जाता था। विज्ञापन दुर्गापुर लघु उद्योग संघ बार-बार नगर निगम से टोल प्लाजा हटाने का आग्रह कर रहा है, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस मुद्दे पर दुर्गापुर लघु उद्योग संघ के महासचिव रतन अग्रवाल ने नवंबर 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला दायर किया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को कहा कि दुर्गापुर नगर निगम ने इन टोल प्लाजा का संचालन शुरू करने से पहले राज्य शहरी विकास और नगर निगम मामलों के विभाग से कोई पूर्व अनुमति या मंजूरी नहीं ली है और इन्हें अवैध करार दिया है। दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड (बीओए) की अध्यक्ष अनिंदिता मुखर्जी ने कहा कि नगर निगम ने पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया है और सभी सात टोल प्लाजा को बंद कर दिया है।
सुश्री मुखर्जी ने कहा, "हम अब एक नया प्रस्ताव तैयार करेंगे और इसे राज्य सरकार को उनकी मंजूरी के लिए भेजेंगे।" डीएमसी इन सात टोल प्लाजा से प्रति डंपर, ट्रक, पर्यटक बस, लॉरी, छोटे पिकअप वैन आदि से 150 रुपये और छह पहिया वाहनों के लिए 200 रुपये और सात पहिया वाहनों के लिए 300 रुपये वसूलता था। बुधवार से ये सभी सात टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं।
Tagsकोलकाताहाईकोर्टKolkataHigh Courtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kiran
Next Story