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पश्चिम बंगाल
Kolkata Police 24 अगस्त तक अस्पताल के पास भीड़ को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं देगी
Kavya Sharma
18 Aug 2024 6:16 AM GMT
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Kolkata कोलकाता: कोलकाता पुलिस ने रविवार से 24 अगस्त तक सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने और सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेडिकल प्रतिष्ठान में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद अस्पताल आंदोलन का केंद्र बन गया था। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 (2) लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के आसपास से लेकर श्यामबाजार पांच-बिंदु क्रॉसिंग तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसमें कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।
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Kavya Sharma
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