पश्चिम बंगाल

Kolkata: पुलिस ने पंडालों में ध्वनि सीमा पर लगाया अंकुश

Admindelhi1
31 Oct 2024 4:47 AM GMT
Kolkata: पुलिस ने पंडालों में ध्वनि सीमा पर लगाया अंकुश
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दिशा-निर्देश

कोलकाता: काली पूजा और दीपावली के अवसर पर पंडालों में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लाने के उद्देश्य से कोलकाता पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार से रविवार तक, पूजा पंडालों में माइक्रोफोन और साउंड बॉक्स का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में किया जा सकता है, इसे लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

कोलकाता पुलिस द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पूजा पंडालों में सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल तक सीमित रहेगा। बाजार क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा 65 डेसिबल तथा रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल निर्धारित की गई है। अस्पतालों के आसपास के क्षेत्रों को ‘शांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है, जहां ध्वनि का स्तर 50 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए।

रात के समय भी ध्वनि सीमा तय की गई है। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 70 डेसिबल, रिहायशी क्षेत्रों में 45 डेसिबल और बाजार क्षेत्रों में 55 डेसिबल की सीमा रखी गई है। ‘शांत क्षेत्रों’ में रात के समय ध्वनि सीमा 40 डेसिबल तक सीमित होगी।

इसके अलावा, काली पूजा के दिन गुरुवार को सुबह सात बजे से 11 बजे तक और शाम छह बजे से रात आठ बजे तक ही माइक्रोफोन और साउंड बॉक्स का प्रयोग किया जा सकेगा। यही नियम रविवार तक प्रभावी रहेगा। पंडाल के बाहर किसी भी प्रकार का ध्वनि उपकरण लगाने पर भी सख्त पाबंदी है। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस कदम का उद्देश्य काली पूजा और दीपावली के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

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