पश्चिम बंगाल

Kolkata : नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

Ashishverma
6 Dec 2024 3:45 PM GMT
Kolkata : नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
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Kolkata कोलकाता : सरकारी वकील बिभास चटर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 4 अक्टूबर को नौ वर्षीय गांव की लड़की से बलात्कार और हत्या के लिए 19 वर्षीय व्यक्ति को शुक्रवार को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। कुलताली इलाके में अपराध होने के कुछ घंटों बाद ही संदिग्ध मुस्तकीन सरदार को 5 अक्टूबर को सुबह 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को हुए बलात्कार और हत्या के महज दो महीने बाद हुई कुलताली की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।

ग्रामीणों ने 5 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस पर हमला किया और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए स्थानीय महिष्मरी पुलिस चौकी के एक हिस्से को आग लगा दी। उन्होंने स्थानीय तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य प्रतिमा मंडल को लड़की के परिवार से मिलने से भी रोक दिया। “सरदार को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103 और 66 तथा पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया। मुकदमा 61 दिनों तक चला।

चटर्जी ने कहा कि पोक्सो कोर्ट के जज सुब्रत चट्टोपाध्याय ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी में पश्चाताप या सुधार की कोई इच्छा नहीं दिखी।कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की भी घोषणा की। पीड़िता के पिता ने मीडिया से कहा, “हम मौत की सजा से खुश हैं। लेकिन दोषी उच्च न्यायालय में जाकर जमानत ले सकता है। ऐसे मामले आम हैं।”

चटर्जी ने कहा “इस अपराध में जो क्रूरता पाई गई, वह चौंकाने वाली है। लड़की एक निजी ट्यूटोरियल क्लास में भाग लेने के बाद अपने घर जा रही थी। सरदार ने उसे अपनी साइकिल पर लिफ्ट देने की पेशकश की और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। मामले के एक गवाह ने कोर्ट में कहा कि उसने सरदार को बच्ची को उठाते हुए देखा था। जब इस व्यक्ति ने सरदार से पूछताछ की, तो उसने कहा कि वह उसके परिवार के कहने पर उसे घर छोड़ देगा।

पीड़िता के शरीर पर 38 चोटें पाई गईं। उसका सिर कुचला हुआ था। परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य तथा डीएनए परीक्षणों ने पुष्टि की कि सरदार ने अपराध किया है। शुरू में, उसने दावा किया कि वह लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब अदालत ने उसे दोषी करार दिया, तो उसने आरोप लगाया कि उसे फंसाया गया है,

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