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पश्चिम बंगाल
Kolkata: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भर्ती मामले में 47 लोगों और कंपनियों के खिलाफ आरोप तय
Triveni
8 Jan 2025 12:07 PM GMT
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West Bengal पश्चिम बंगाल: सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में अनियमितताओं के आरोपी 47 लोगों और कंपनियों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए गए। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। 54 आरोपी व्यक्तियों और कंपनियों में से एक को छोड़कर सभी के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि बचे हुए एकमात्र आरोपी को बुधवार को विचार भवन स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किए जाने की संभावना है, जहां उसके खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। सोमवार को पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए।
मंगलवार को जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, उनमें चटर्जी के दामाद कल्याणमय भट्टाचार्य और तृणमूल विधायक Trinamool MLA तथा राज्य प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के बेटे और पत्नी सौविक और सतरूपा भट्टाचार्य शामिल हैं। विधायक भी मामले में आरोपी हैं। अदालत ने 47 आरोपियों को अलग-अलग बुलाया और उनके खिलाफ आरोपों का उल्लेख किया। फिर उनसे पूछा गया कि वे निर्दोष हैं या दोषी। सभी ने खुद को निर्दोष बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को पूर्व मंत्री चटर्जी को जमानत दे दी थी और निचली अदालत को उनके खिलाफ आरोप तय करने और जनवरी तक 'कमजोर गवाहों' की गवाही पूरी करने का आदेश दिया था। उसके बाद चटर्जी को जेल से बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है।
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Triveni
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