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Kolkata case: सुप्रीम कोर्ट ने छात्र के माता-पिता की याचिका खारिज की!

West Bengal पश्चिम बंगाल: कोलकाता में मेडिकल छात्रा के यौन उत्पीड़न और हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली छात्रा के माता-पिता की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पिछले साल 9 अगस्त को कोलकाता के आर.जी. खार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय महिला वरिष्ठ प्रशिक्षु डॉक्टर का यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इस मामले में अस्पताल में स्वयंसेवक के तौर पर काम करने वाले संजय राय को दोषी पाया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस स्थिति में मृतक छात्रा के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आगे की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसमें दावा किया गया है कि उनकी बेटी के यौन उत्पीड़न में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।
यह याचिका आज मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने छात्रा के माता-पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
साथ ही, छात्रा के माता-पिता ने कहा कि वे इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी संजय राय के अलावा उनकी बेटी की मौत में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उसके माता-पिता मांग कर रहे हैं कि मामले की आगे की जांच सीबीआई करे।





