पश्चिम बंगाल

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के एक कर्मचारी को हिरासत में लेने का निर्देश दिया

Admin Delhi 1
5 July 2023 9:07 AM GMT
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के एक कर्मचारी को हिरासत में लेने का निर्देश दिया
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दार्जीलिंग न्यूज़: उसने नौकरी दिलाने के लिए केस दायर करने का वादा किया और इसके लिए उसने एक नौकरी चाहने वाले से पैसे भी लिए। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के डिप्टी शेरिफ को आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। जज ने कहा, अगर जरूरत हो तो एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए.

एक शख्स ने कर्मचारी पर आरोप लगाया

2009 में एक व्यक्ति स्कूल में ग्रुप-डी स्टाफ की भर्ती के लिए परीक्षा में बैठा। शख्स ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोसी स्वपन जाना ने उससे कहा था कि अगर वह 1,25,000 रुपये देगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए उसे मुकदमा करना होगा. स्वपन हाई कोर्ट में कार्यरत हैं. नौकरी चाहने वाले ने शिकायत की कि आरोपी ने उससे दो किस्तों में करीब 45 हजार रुपये ले लिए. दावे के समर्थन में उन्होंने 'ऑनलाइन लेनदेन' के दस्तावेज भी जमा किये.

मंगलवार सुबह शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट आकर बार एसोसिएशन को पूरा मामला बताया। तब बार एसोसिएशन ने उन्हें जस्टिस गंगोपाध्याय के पास जाने की सलाह दी। यह बात आरोपी ने जस्टिस गंगोपाध्याय को बताई. इसके बाद जज ने एसोसिएशन के सचिव विश्वब्रत बसु मल्लिक को तलब किया. आरोपी को स्वपन को बुलाने के लिए कहा गया.

न्यायाधीश ने पूछताछ की

जब आरोपी आया तो जज ने उससे पूछा कि क्या उसने पैसे लिए हैं. फिर उक्त कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से कहा कि आपने सब कुछ बता दिया? हालांकि, उन्होंने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की है. इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने हाईकोर्ट के डिप्टी शेरिफ को तलब किया. उन्होंने आरोपी कर्मी को हिरासत में लेने को कहा और उस पर नजर रखकर जांच की जायेगी. यदि आवश्यक हो तो एफआईआर दर्ज करें।

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