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पश्चिम बंगाल
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने टॉलीगंज स्टूडियो इलाके में हुए दंगों को लेकर राज्य की आलोचना की
Anurag
23 July 2025 9:22 PM IST

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Kolkata कोलकाता:टॉलीगंज स्टूडियो पारा शोर मामले में 16 जुलाई को सूचना सचिव की बैठक के निर्णय की जानकारी राज्य सरकार उच्च न्यायालय को नहीं दे पाई। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा इस बात से बेहद नाराज़ हैं कि महासंघ को अलग से बुलाकर वहाँ सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति सिन्हा ने पूछा, "सूचना एवं संस्कृति सचिव ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की?" न्यायाधीश के अनुसार, सचिव ने उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया।
टॉलीगंज के निदेशकों ने एक मामला दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। निदेशकों द्वारा दायर मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में हुई। 8 जुलाई को राज्य सूचना एवं संस्कृति विभाग के वकील ने अदालत को बताया कि 7 जुलाई को बैठक के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 16 जुलाई को सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। अदालत ने आदेश दिया था कि मामले से जुड़े सभी पक्षों को बैठक में बुलाया जाए और सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। प्रशासन को निर्देश दिया गया था कि वह निदेशक और महासंघ के बीच विवाद को बातचीत के ज़रिए सुलझाए।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राज्य के सूचना एवं संस्कृति विभाग के सचिव शांतनु बसु द्वारा रवींद्र सदन में बुलाई गई बैठक में 11 निदेशक उपस्थित रहे, लेकिन महासंघ के अध्यक्ष स्वरूप विश्वास अनुपस्थित रहे। अदालत को बताया गया कि एक पक्ष की अनुपस्थिति के कारण बैठक की सभी शर्तें पूरी नहीं हुईं। न्यायमूर्ति सिन्हा नाराज़ हो गईं।
न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने राज्य के वकील अनिंद्य मित्रा से पूछा, "उन्हें अलग बैठक करने के लिए किसने कहा? इसीलिए प्राकृतिक न्याय की बात की जा रही है। 8 जुलाई को जारी नोटिस में राज्य ने कहा था कि सभी को एक साथ बैठक के लिए बुलाया जाएगा। सचिव एक पक्ष को अलग से कैसे बुला सकते हैं? इसके पीछे कुछ तो है। कुछ तो चल रहा है।" इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि सूचना एवं संस्कृति सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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