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पश्चिम बंगाल
अभयारण्य' में सभी होटल, लाज और रेस्तरां को दो महीने के भीतर बंद करने का निर्देश
Admin2
5 Jun 2022 1:42 PM GMT
![अभयारण्य में सभी होटल, लाज और रेस्तरां को दो महीने के भीतर बंद करने का निर्देश अभयारण्य में सभी होटल, लाज और रेस्तरां को दो महीने के भीतर बंद करने का निर्देश](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/06/05/1673089-60.webp)
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बंगाल सरकार को राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित 'बक्सा बाघ अभयारण्य' में सभी होटल, लाज और रेस्तरां या शिविर केंद्रों (कैंपिंग स्टेशन) को दो महीने के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने कहा कि वन गांवों को राजस्व गांव में बदलकर ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती। एनजीटी की पूर्वी पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित एक सुविधा केंद्र को बंद करके व्याख्या केंद्र में बदला जाए और यदि यह काम दो महीने के भीतर नहीं किया गया, तो उसे नष्ट करना होगा। अधिकरण ने 30 मई के अपने आदेश में जिक्र किया कि राज्य सरकार का रुख है कि वन क्षेत्र में होटल, रेस्तरां या शिविर केंद्रों की अनुमति नहीं है
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