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Digha दीघा: दीघा-मंदारमणि में होटलों और रिसॉर्ट्स के अवैध निर्माण के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। एक बार फिर राजनीतिक रसूखदारों पर इस संबंध में राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगा है। इस बार, बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तर 24 परगना के टाकी में इच्छामती नदी के बीचों-बीच होटल और गेस्ट हाउस बनाए जाने के आरोप सामने आए हैं।
आरोप है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई प्रशासनिक प्रयास नहीं किया जा रहा है। यहाँ भी रसूखदारों का समर्थन स्पष्ट है। जिस तरह दीघा-मंदारमणि मामले में प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, उसी तरह टाकी की स्थिति को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।
वादी ने टाकी के राजबाड़ी घाट पर इच्छामती नदी के किनारे लगभग ऐसे अवैध निर्माण के बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सिंचाई विभाग से जानकारी मांगी थी। जवाब में, बशीरहाट सिंचाई विभाग और हसनाबाद प्रखंड भूमि एवं भूमि सुधार विभाग ने मौके पर जाँच की और लिखित रूप से बताया कि ये सभी होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट नगरपालिका अधिनियम, भूमि अधिनियम और सिंचाई विभाग के सभी कानूनों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। सिंचाई विभाग ने आगे बताया कि इच्छामती एक 'ज्वार-भाटा नदी' है।
इसलिए, यदि इस नदी के किनारे निर्माण कार्य किया जाता है, तो भविष्य में नदी के दोनों किनारों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सरकारी विभाग के पत्र में अवैध निर्माण रोकने की भी वकालत की गई है। लेकिन नागरिकों के लिए सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधेगा? सिंचाई विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि टाकी नगरपालिका की नाक के नीचे इन सभी अवैध निर्माणों में शामिल लोगों के नाम इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाते हैं। वकील दिगंत बोस ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की है।
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