पश्चिम बंगाल

पांच साल पहले पत्नी को जलाकर मारने के जुर्म में Husband को उम्रकैद की सज़ा

Anurag
29 Nov 2025 9:11 PM IST
पांच साल पहले पत्नी को जलाकर मारने के जुर्म में Husband को उम्रकैद की सज़ा
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Haldia हल्दीए: पत्नी को जलाकर मारने के मामले में पांच साल बाद एक पति को दोषी पाया गया है। हल्दिया सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ने शुक्रवार को दोषी पाए जाने के बाद शनिवार को यह फैसला सुनाया।
यह घटना 2001 की है। गदाईबलबार गांव के शेख राजू की शादी नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के हबीबर गांव के असगर खान की बेटी हसीना बेगम उर्फ ​​असमा खातून से हुई थी। शादी के बाद शेख राजू अपने ससुराल के बगल में घर बनाने लगा। उसके ससुराल वालों ने उसे जमीन दी थी। राजू और असमा के दो बेटे हैं।
आरोप है कि शादी के बाद से ही राजू अपनी पत्नी को पीटता था। पति-पत्नी में लगातार झगड़ा और लड़ाई होती रहती थी। 2 मार्च, 2020। रात करीब 10:30 बजे। पति-पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आरोप है कि उसी समय राजू ने अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वह भाग गया। आरोप है कि उसकी पत्नी आसमा पास के तालाब में गिर गई थी। इसके बाद आस-पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने उसे नंदीग्राम सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नंदीग्राम पुलिस स्टेशन ने भी आसमा का बयान दर्ज किया। बाद में उसे पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ 9 मार्च को उसकी मौत हो गई।
असमा के भाई आलमगीर खान की शिकायत पर नंदीग्राम पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक साल के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी। ट्रायल 28 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। कुल 16 लोगों ने गवाही दी।
हल्दिया सबडिविजन कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज सत्यजीत मैती ने शेख राजू को दोषी ठहराया। सरकारी वकील सोमनाथ भुइयां ने बताया कि करीब साढ़े चार साल से चल रहे इस केस में आरोपी को दोषी पाया गया है। उसे उम्रकैद और 5,000 टका जुर्माने की सजा सुनाई गई है। न देने पर जज ने उसे 6 महीने की कड़ी कैद की सजा सुनाई है।
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