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पश्चिम बंगाल
High Court ने नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की मौत के वारिसों को मुआवज़े पर फैसला सुनाया
Anurag
15 Dec 2025 9:54 PM IST

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Kolkata कोलकाता: मृतक के परिवार को इस आधार पर इंश्योरेंस से जुड़े फाइनेंशियल मुआवज़े से वंचित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल चलाने वाला नशे में था। यह राय हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस बिश्वरूप चौधरी ने एक मोटर दुर्घटना मुआवज़े के मामले में व्यक्त की है। राय व्यक्त करने के साथ ही जज ने पूर्वी मेदिनीपुर कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा। उस कोर्ट ने आदेश दिया था कि मृतक के परिवार को 11 लाख 41 हज़ार टका का मुआवज़ा दिया जाए। इस पर ब्याज भी दिया जाएगा।
जस्टिस चौधरी ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नशे में गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है। लेकिन जब ड्राइवर की दुर्घटना में मौत हो गई हो और उस पर सिर्फ़ नशे में गाड़ी चलाने का आरोप हो, तो उसके वारिसों को मुआवज़े से वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि, अगर ड्राइवर ज़िंदा होता, तो वह साबित कर सकता था कि उस पर लगे आरोप सही थे या गलत। लेकिन अब वह मौका नहीं रहा। यह देखते हुए जस्टिस चौधरी ने इंश्योरेंस कंपनी की दलील को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान इंश्योरेंस कंपनी के वकील ने मृतक ड्राइवर की ऑटोप्सी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया था कि मृतक के पेट में शराब की गंध मिली थी।
मामले की सुनवाई के दौरान मृतक बाइकर के वारिस के वकील ने कोर्ट को बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में कहा गया है कि यह तभी दंडनीय अपराध है जब ड्राइवर के खून में अल्कोहल का स्तर ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट में 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से ज़्यादा पाया जाए। इस मामले में ड्राइवर मर चुका है। वह शिकायत के बारे में अपना बयान कैसे देगा? साथ ही, उन्होंने कहा कि यह सच है कि दुर्घटना में शामिल बाइक का इंश्योरेंस नहीं था। लेकिन जिस ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी थी, उसका इंश्योरेंस था।
सूत्रों के अनुसार, दिसंबर 2020 में गणेश दास नाम का बाइक सवार पीछे की सीट पर एक व्यक्ति को बिठाकर निमटौरी से नंदाकुमार की ओर जा रहा था। नेशनल हाईवे 41 पर ओवरटेक करते समय ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। पीछे की सीट पर बैठा व्यक्ति दुर्घटना में बच गया। लेकिन गणेश दास की मौत हो गई। तमलुक अस्पताल में शव का ऑटोप्सी किया गया। मुआवज़े से जुड़ा मामला 2021 से चल रहा था। मई 2024 में पूर्वी मिदनापुर कोर्ट ने मुआवज़े का आदेश दिया। जज ने इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह मृतक के वारिसों को 11 लाख 41 हज़ार टका का मुआवज़ा और मुआवज़े का केस दायर होने की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करे।
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