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अनिकेत केस के बाद High Court ने डॉक्टर देबाशीष और असफाकउल्ला के ट्रांसफर ऑर्डर रद्द किए

Kolkata कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉक्टर देबाशीष हलदर और असफाकुल्ला नायर का ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिया। शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस रीताब्रतकुमार मित्रा ने फैसला सुनाया कि राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट का पोस्टिंग का फैसला गलत था। पोस्टिंग का फैसला राज्य के हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के SOP के खिलाफ था। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले डॉक्टर अनिकेत महतो का ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिया गया था।
पिछले साल जून में जूनियर डॉक्टर देबाशीष, असफाकुल्ला और अनिकेत के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान सीनियर रेजिडेंट्स से रेगुलर पूछा जाता था कि डॉक्टर कहां पोस्ट होना चाहते हैं। आरोप है कि इसके बाद तीनों डॉक्टरों को उनकी पसंदीदा जगह पर 'पोस्टिंग' नहीं मिली।
ध्यान देने वाली बात यह है कि जूनियर डॉक्टरों के एक ग्रुप ने RG कर हॉस्पिटल में एक युवा डॉक्टर के रेप और मर्डर के विरोध में एक मूवमेंट शुरू किया था। डॉक्टर अनिकेत महतो, देबाशीष हलदर और असफाकउल्ला नय्यरा उस आंदोलन के नेताओं में शामिल थे।





